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छत्तीसगढ़

राठी रासायनिक खाद भण्डार अरमरीकला को नोटिस

रायपुर | उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग द्वारा बालोद जिले के गुरूर स्थित मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार, अरमरीकला के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-दुर्ग के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल ने पाया कि विक्रेता द्वारा कृषकों को पीओएस मशीन के माध्यम से आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक विक्रय दर्शाया गया है। जिन कृषकों ने उर्वरक क्रय ही नहीं किया, उनके नाम से भी विक्रय प्रविष्टि दर्ज की गई है। साथ ही, निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक बेचे जाने की पुष्टि हुई।

रीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में रखी गई स्कंध पंजी एवं विक्रय देयक एफसीओ 1985 में प्रावधानित प्रारूप अनुसार नहीं पाए गए। विक्रेता द्वारा थोक विक्रेताओं से क्रय किये गये उर्वरक की मात्रा और दर्ज आवक में असंगति मिली। जारी किए गए विक्रय देयकों में विक्रेता के लाइसेंस नंबर एवं उर्वरक के बैच नंबर का उल्लेख नहीं पाया गया। अधिकांश कृषकों को विक्रय देयक जारी ही नहीं किए गए तथा पीओएस मशीन में प्रदर्शित विक्रय मात्रा एवं वास्तविक विक्रय मात्रा में भारी अंतर पाया गया। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है।

 

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